विकलांग व्यक्तियों के अधिकार (RPwD) अधिनियम 2016
विकलांग व्यक्तियों के अधिकार (RPwD) अधिनियम 2016 और एक संगठन एवं कर्मचारी के रूप में अधिनियम के बारे में क्या - क्या जानने की आवश्यकता है।
क्या आप जानते हैं कि भारत में 10 करोड़ से अधिक लोग किसी न किसी प्रकार की विकलांगता के साथ जी रहे हैं? यानी आप से मिलने वाले हर 13 लोगों में से 1 व्यक्ति विकलांग है।आप से मिलने वाले हर 13 लोगों में से 1 को हाशिए पर रखा जा रहा है या भेदभाव का सामना करना पड़ रहा है। एक और सचाई यह भी है की दुनिया के 10% विकलांग भारत में है। ये संख्या उत्साहजनक नहीं हैं क्योंकि इसका प्रचलन लगातार बढ़ रहा है। एस डी जी ढांचे में शामिल 17 सतत विकास लक्ष्यों में से कम से कम पांच विशेष रूप से विकलांग व्यक्तियों को संदर्भित करते हैं।वास्तव में, सभी 17 एस डी जी विकलांग व्यक्तियों के समावेश और विकास को सुनिश्चित करने के लिए प्रासंगिक हैं। "किसी को पीछे मत छोड़ना" संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा अपनाए गए सतत विकास के लिए 2030 एजेंडा का केंद्रीय विषय है, जो विकलांग व्यक्तियों के लिए आशाजनक है। तो भारत इस सब में कहां खड़ा है? 2016 का RPwD अधिनियम वास्तव में एक प्रतिमान बदलने वाला कानून था जिसमें भारत के विकलांगों की ज़िन्दगी बदलने की क्षमता है।
Course Price
₹
Duration
Enrolled
18263 Students
Language
Hindi
Copyright © 2022 Desination, All rights reserved.